Tuesday, 8 July 2025

अमर शहीद रामाधार सिंह यादव स्मृति मिनी मैराथन

🕊️ आओ दौड़ें शहीदों के नाम... 🇮🇳

🏁 अमर शहीद रामाधार सिंह यादव स्मृति दौड़ प्रतियोगिता – 2025
📍 ग्राम नगला टांक, करहल, मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)
📅 10 सितंबर 2025 | सुबह 08:00 बजे
🎉 (चौथा वार्षिक संस्करण)

🎽 दौड़ श्रेणियाँ –
🔸 पुरुष वर्ग – 5 किलोमीटर (मिनी मैराथन)
🔸 महिला वर्ग – 2 किलोमीटर दौड़

🎖️ पुरस्कार –
🥇 प्रथम स्थान – ₹5100/-
🥈 द्वितीय स्थान – ₹2100/-
🥉 तृतीय स्थान – ₹1100/-
🎁 दोनों वर्गों में 10-10 प्रतिभागियों को विशेष सम्मान पत्र/स्मृति चिन्ह

🛣️ यह दौड़ समर्पित है मेरे पिता अमर शहीद श्री रामाधार सिंह यादव जी को, जिन्होंने 10 सितंबर 2025 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

📲 निःशुल्क पंजीकरण हेतु लिंक:
🔗 https://forms.gle/PY4sHXfy6S7gDjMF9
📌 अंतिम तिथि: 6 सितंबर 2025

🛡️ स्वास्थ्य घोषणा अनिवार्य है। दौड़ में भाग लेना प्रतिभागी की स्वयं की जिम्मेदारी पर होगा।

📸 QR कोड स्कैन करके भी पंजीकरण करें

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Monday, 7 July 2025

शहीद स्मृति द्वार पर राजनीति – मैनपुरी की शर्मनाक घटना

"शहीद का सम्मान छीन लिया गया – क्या यही है नया भारत?"

लेखक: विष्णु यादव, ग्राम नगला टांक, मैनपुरी

यह कहानी है अमर शहीद रामाधार सिंह यादव की – भारतीय सेना की 19 कुमाऊं रेजीमेंट के वीर सपूत, जिन्होंने 10 सितंबर 1995 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए देश के लिए बलिदान दिया।

वर्ष 2022-23 में जिला पंचायत मैनपुरी ने उनके नाम पर स्मृति द्वार की स्वीकृति दी। परिवार ने वर्षों इंतज़ार किया, लेकिन जैसे ही द्वार बनकर तैयार हुआ, 6 अप्रैल 2025 की रात को, चोरी-छुपे, बिना सूचना के, द्वार पर एक अन्य शहीद का नाम भी जोड़ दिया गया।


कोई सार्वजनिक सूचना नहीं।
कोई ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं।
कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं।

सवाल ये नहीं कि दूसरा शहीद कौन है – सवाल ये है कि जिस स्मारक की योजना ही एक नाम के लिए बनी थी, उसमें बिना सहमति दूसरे का नाम कैसे जोड़ दिया गया?

1. उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास नीति 2019 – स्मृति निर्माण में शहीद परिवार की सहमति अनिवार्य।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 – बिना सूचना, द्वार पर नाम बदलना गंभीर उल्लंघन।

3. भारतीय संविधान – अनुच्छेद 21 (Right to Dignity) – शहीद व उनके परिवार की गरिमा का हनन।

4. लोक प्रशासन की पारदर्शिता नीति – निर्णय बिना सार्वजनिक चर्चा के लिया गया।

परिवार की शिकायतों को बार-बार दबाया गया।

IGRS पोर्टल पर डाली गई 10 से ज्यादा शिकायतें – पर हर बार संदेहास्पद अधिकारियों को ही जांच सौंप दी गई।

21 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी को ज्ञापन – अब तक कोई कार्यवाही नहीं।

जिला सैनिक कल्याण बोर्ड केवल एक पक्ष के साथ खड़ा रहा – क्या ये पक्षपात नहीं?

📢 मेरा सवाल...

> अगर एक शहीद के नाम को बदलने का अधिकार प्रशासन को है,
तो फिर क्या शहीदों का सम्मान केवल रस्म है?

🙏 मेरी अपील:

मैं, विष्णु यादव, अमर शहीद रामाधार सिंह यादव का पुत्र,
आप सब से – खासकर यादव समाज, पूर्व सैनिक संगठनों, पत्रकारों, न्यायप्रिय नागरिकों से निवेदन करता हूं:

👉 इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए।
👉 पोस्ट शेयर कीजिए, समर्थन दीजिए।
👉हमारा सम्मान बचाइए।

शहीद कोई भी हो, सम्मान सबका बराबर हो – पर बलिदान की पहचान चुराकर नहीं।

शहीद स्मृति द्वार सिर्फ पत्थर नहीं होते –
वे हमारे गांव, समाज और देश के स्मृति चिन्ह होते हैं।
उनका अपमान, हर एक सैनिक के बलिदान का अपमान है।

अब समय है – उठिए, बोलिए, और सच्चाई का साथ दीजिए।

🔗 [इसी विषय पर याचिका पर हस्ताक्षर करें (360+ साइन)]
https://chng.it/pTPrgsHYF5

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